प्रिय किसान भाइयों और बहनों, खेती में मेहनत और समर्पण के बावजूद, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से आप सभी परिचित हैं। आपकी इस समस्या को समझते हुए, सरकार ने तारबंदी योजना 2025 की शुरुआत की है, जिससे आप अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
तारबंदी योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे न केवल फसलों की सुरक्षा होगी, बल्कि आपकी मेहनत और निवेश का पूरा लाभ भी मिलेगा।
अनुदान की राशि और पात्रता
तारबंदी योजना 2025 के तहत, सभी श्रेणी के किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है:
- लघु और सीमांत किसान: इन किसानों को 60% या अधिकतम ₹48,000 तक का अनुदान मिलेगा, जिससे वे अपने खेतों की तारबंदी कर सकें।
- अन्य किसान: अन्य श्रेणी के किसानों को 50% या अधिकतम ₹40,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- कृषक समूह: यदि 10 या उससे अधिक किसान मिलकर सामूहिक रूप से तारबंदी करना चाहते हैं, तो उन्हें 70% या अधिकतम ₹56,000 प्रति किसान का अनुदान मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी आवश्यक है।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सीधी है:
- ऑनलाइन आवेदन: आप राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, और जमाबंदी की नकल (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं) जैसे दस्तावेज़ होने चाहिए।
- प्राप्ति रसीद: आवेदन जमा करने के बाद, आपको ऑनलाइन प्राप्ति रसीद मिलेगी, जो आपके आवेदन की पुष्टि करेगी।
- प्रशासनिक स्वीकृति: आवेदन के उपरांत, कृषि विभाग द्वारा तारबंदी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। इसकी सूचना आपको मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से प्राप्त होगी।
- तारबंदी कार्य: स्वीकृति मिलने के बाद, आप तारबंदी का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कार्य पूर्ण होने पर, विभाग द्वारा सत्यापन और जियोटैगिंग की जाएगी।
- अनुदान राशि का हस्तांतरण: सत्यापन के पश्चात, अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
महत्वपूर्ण शर्तें
- भूमि की न्यूनतम आवश्यकता: व्यक्तिगत या कृषक समूह के लिए न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यह न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर है।
- कृषक समूह: सामुदायिक आवेदन के लिए, 10 या अधिक किसानों का समूह होना चाहिए, जिनके पास संयुक्त रूप से न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि हो।
- लघु और सीमांत किसान की परिभाषा: जिन किसानों का जन आधार पर लघु या सीमांत कृषक के रूप में पंजीकरण है, वे ही इस श्रेणी में अनुदान के पात्र होंगे। यदि जन आधार में यह पंजीकरण नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
योजना का लाभ
इस योजना के माध्यम से, आप अपनी फसलों को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तारबंदी से फसल नुकसान में कमी आएगी, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी और खेती अधिक लाभदायक बनेगी।
तो, देर किस बात की? आज ही तारबंदी योजना 2025 का लाभ उठाएं और अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या ई-मित्र केंद्र से संपर्क करें।
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