किसानों की बल्ले-बल्ले! सरकार दे रही है 4.5 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा पैसा | Farmers Subsidy News

Farmers Subsidy News: किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज के बेहतर भंडारण के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। इसी क्रम में, बिहार सरकार ने प्याज किसानों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत प्याज भंडारण गृह के निर्माण के लिए 4.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

क्या है प्याज भंडारण गृह योजना?

बिहार सरकार ने प्याज किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए प्याज भंडारण गृह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, किसानों को 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्याज भंडारण संरचना के निर्माण के लिए कुल लागत का 75% तक अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 4.5 लाख रुपये तक हो सकता है।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

यह योजना बिहार के 23 जिलों के किसानों के लिए लागू है, जिनमें भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. सबसे पहले, https://horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. ‘प्याज भंडारण योजना’ से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।

यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो नजदीकी सीएससी केंद्र या वसुंधरा केंद्र की सहायता से भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़

Conclusion- Farmers Subsidy News

प्याज किसानों के लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपनी उपज को सुरक्षित रखकर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या उद्यान विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।

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