किसानों के लिए खुशखबरी: अब सिंचाई की नो टेंशन, सरकार करा रही है फ्री बोरिंग – Free Boring Scheme

Free Boring Scheme: प्रिय किसान भाइयों और बहनों, खेती के दौरान सिंचाई की समस्या से जूझना अब बीते दिनों की बात होने वाली है। सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए एक शानदार पहल की है, जिसके तहत अब आपको मुफ्त में बोरिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। आइए, जानते हैं इस निशुल्क बोरिंग योजना के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं।

क्या है निशुल्क बोरिंग योजना?

सरकार ने किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, किसानों को बोरिंग कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने खेतों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर सकें और फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता

इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों के किसानों को निम्नलिखित प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:

  • सामान्य वर्ग के छोटे किसान: बोरिंग के लिए ₹3,000 और पंपसेट स्थापना के लिए ₹2,800 की सहायता।
  • सामान्य वर्ग के सीमांत किसान: बोरिंग के लिए ₹4,000 और पंपसेट स्थापना के लिए ₹3,750 की सहायता।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी किसान: बोरिंग के लिए ₹6,000 और पंपसेट स्थापना के लिए ₹5,650 की सहायता।

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  • आवेदक किसान हो।
  • किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि हो। यदि भूमि कम है, तो समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदक ने किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ न लिया हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • भूमि संबंधित दस्तावेज़ (नवीनतम खतौनी, खसरा)
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें?

निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  1. आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  3. भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में जमा करें।
  4. आपके आवेदन की जांच के बाद, यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

संपर्क विवरण

यदि आपको आवेदन प्रक्रिया या योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं:

  • पता: मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
  • फोन नंबर: 0522-2286627 / 2286601 / 2286670
  • फैक्स: 0522-2286932
  • ईमेल: milu-up@nic.in

प्रिय किसान साथियों, यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसका लाभ उठाकर आप अपनी सिंचाई की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपनी फसलों की पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही आवेदन करें और सरकार की इस पहल का हिस्सा बनें।

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