Income Tax Guidelines: आयकर विभाग ने बैंक खातों में नकद जमा को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। यदि आप अपने बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको इसका स्रोत स्पष्ट करना होगा। स्रोत न बता पाने की स्थिति में, विभाग 60% तक का टैक्स लगा सकता है।
10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा पर नियम
बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करने पर, बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। यदि आप इस सीमा से अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी प्रदान करनी होगी। साथ ही, आय का स्रोत प्रमाणित करना आवश्यक है। स्रोत न बता पाने पर, आयकर विभाग 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, और 4% सेस लगा सकता है।
नकद निकासी पर भी नजर
नकद जमा के साथ-साथ, आयकर विभाग बड़ी नकद निकासी पर भी नजर रखता है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बैंक खाते से 50 लाख रुपये से अधिक नकद निकालते हैं, तो 2% टीडीएस लागू होगा। पिछले तीन वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए, 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर टीडीएस लागू है।
टैक्स से बचने के उपाय
इन नियमों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी आय का स्रोत स्पष्ट रखें और समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करें। यदि आपके पास आय का वैध स्रोत है और आप नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको अतिरिक्त टैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, नकद लेन-देन को सीमित रखें और डिजिटल माध्यमों का अधिक उपयोग करें।
Conclusion- Income Tax Guidelines
आयकर विभाग के इन नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाना और काले धन पर रोक लगाना है। इसलिए, अपने बैंक खाते में नकद जमा करते समय इन नियमों का पालन करें, ताकि आप भारी टैक्स और कानूनी कार्रवाई से बच सकें।
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